लखनऊ में 21 मार्च तक धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी की निषेधाज्ञा
Samachar Nama Hindi January 24, 2026 06:42 PM

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 21 मार्च तक धारा 163 लागू कर दी गई है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (कानून व्यवस्था) बबलू कुमार ने इसे लेकर निषेधाज्ञा जारी की है।

पुलिस के अनुसार, यह कदम सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। धारा 163 विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लागू की जाती है।

जारी आदेश के अनुसार, निम्नलिखित अवसरों को ध्यान में रखते हुए यह धारा लागू की गई है:

  • 23 जनवरी – बसंत पंचमी

  • 24 जनवरी – उत्तर प्रदेश दिवस

  • 26 जनवरी – गणतंत्र दिवस

  • शब ए बारात

  • वेलेंटाइन डे

  • रमजान

  • होली

  • शिवरात्रि

पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों और कानून का पालन करें। उन्होंने कहा कि इस अवधि में कोई भी अनधिकृत सार्वजनिक कार्यक्रम, जुलूस या प्रदर्शन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के आदेश सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। धारा 163 के तहत पुलिस को सख्त निगरानी और आवश्यक कदम उठाने का अधिकार होता है, ताकि बड़े आयोजनों के दौरान सुरक्षा खतरे को रोका जा सके।

कुल मिलाकर, लखनऊ में धारा 163 लागू करने का निर्णय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन की पहल है। पुलिस लगातार निगरानी बढ़ाए हुए है और नागरिकों से सहयोग की उम्मीद कर रही है।

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